- हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर प्रतिबंध हटाने से पहले ट्राइबल एरिया में कार्यरत कर्मचारियों से स्थानांतरण आवेदन मांगे जाएंगे।
- स्कूल कैडर में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक और कॉलेज कैडर में 1 मई से 15 मई 2025 तक स्थानांतरण की प्रक्रिया चलेगी।
- सामान्य क्षेत्रों में तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों का ही ट्रांसफर होगा, जबकि म्युचुअल ट्रांसफर की अनुमति नहीं होगी।
Himachal Pradesh Education Transfers: हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही स्कूल स्तर के शिक्षकों के तबादले होंगे। वहीं, पहली मई से 15 मई तक कॉलेज शिक्षकों के तबादले होंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर फिलहाल बंद रहेगी। जबकि 15 मार्च तक कबायली क्षेत्रों ट्राइबल में 3 साल से अधिक काट चुके शिक्षक 15 मार्च तक तबादलों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
बता दें कि शिमला में 29 जनवरी 2025 को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न निर्णय लिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफर प्रतिबंध हटाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के निर्णय अनुसार, ट्राइबल क्षेत्रों में कार्यरत और निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को 15 मार्च 2025 तक अपने स्थानांतरण के लिए पांच पसंदीदा स्टेशन विकल्पों के साथ आवेदन जमा करना होगा।
आवेदनों की समीक्षा के बाद, निदेशक (उच्च शिक्षा) और निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) 20 मार्च 2025 तक सरकार को स्थानांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सरकार की स्वीकृति के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूल कैडर में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक और कॉलेज कैडर में 1 मई से 15 मई 2025 तक ट्रांसफर किए जाएंगे।
इसके अलावा, सामान्य क्षेत्रों में कम से कम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के स्थानांतरण को ही मंजूरी दी जाएगी। वहीं, आपसी (म्युचुअल) ट्रांसफर को इस बार अनुमति नहीं दी जाएगी।